बलवा करने वाले आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई

बलवा करने वाले आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई


भिलाई । बलवा करने वाले आरोपितों के खिलाफ छावनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की है। पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपित चाकू लेकर आम जगह पर घूमते पाए गए हैं। इसलिए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की अलग से कार्रवाई की गई है। हालांकि इसी मामले में कुछ महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बनाया गया है।


बता दें कि मिलन चौक कैंप-2 निवासी प्रार्थी शमीम अख्तर की रिपोर्ट पर छावनी पुलिस ने अब्बास, ए प्रेम तेलुगू, सद्दाम उर्फ सोनू, एम लोकेश्वरी व अन्य लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, बलवा और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।


प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि वो चटाई क्वार्टर के क्षेत्र के पास जमीन मालिक की सहमति से अपनी कार खड़ी करता था। 14 फरवरी की रात को पत्थर मारकर प्रार्थी के कार का शीशा तोड़ दिया गया था। जिसकी प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत की थी।



शिकायत पर मामले की जांच करने पहुंची। पुलिस के जाने के बाद आरोपित अब्बास, लोकेश्वरी, ए प्रेम और सद्दाम ने पुलिस लाने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। सभी आरोपितों ने प्रार्थी को धमकी दी कि यदि वो दोबारा उस स्थान पर पुलिस लेकर गया तो वो उसे जान से मार देंगे।


इसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपितों में शामिल अब्बास, ए प्रेम तेलुगू और सद्दाम उर्फ सोनू को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है तीनों आरोपित आम स्थान पर चाकू लेकर घूम रहे थे। जिसकी सूचना पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।


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